ग्वालियर जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
ग्वालियर जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश


जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने ग्वालियर में लोकहित में दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत ग्वालियर जिले की सीमा के अंतर्गत आदेश जारी किया है, जो 24 दिसम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश जिले में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति के निवारणार्थ तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से चर्चा उपरांत एवं शांति समिति के सदस्यों के अनुरोध पर किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।


        जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि ग्वालियर जिला सीमांतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या चार से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने तथा बिना किसी पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, सभा, आमसभा, रैली आदि करने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी।
        ग्वालियर जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड, बैंक की कैश वैन पर नियुक्त गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
        ग्वालियर जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक, आयुध आदि तथा ऐसी सामग्री जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है तथा बोथरे हथियार जैसे लाठी, डंडा, सरिया, फावड़ा, गैंती, बल्ला, हॉकी आदि का न तो प्रदर्शन करेगा, न ही प्रयोग करेगा, न ही लेकर चल सकेगा।
        किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला के मालिक, प्रबंधन द्वारा अपने होटल, लॉज, धर्मशाला में किसी भी व्यक्ति के बगैर सही पहचान प्रमाण-पत्र के रूकवाना प्रतिबंधित रहेगा तथा आने वाले, रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी बावत् रजिस्टर संधारित करना होगा तथा प्रतिदिन संबंधित थाने में इसकी सूचना देना होगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की स्थिति में इसकी सूचना संबंधित थाने को अनिवार्य रूप से देना होगी।
        निजी स्थान यथा होटल, धर्मशाला, खुले मैदान, सामाजिक भवन, क्लब, मनोरंजन भवन आदि में ऐसे सभी आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे, जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
        किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थल) पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
        किसी भी भवन एवं सम्पत्ति (सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित होगा। ग्वालियर जिला सीमांतर्गत कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग, धर्म एवं सम्प्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया (फेसबुक, वॉट्सएप, टिव्टर आदि) के माध्यम से फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन इस बावत सूचना उक्त माध्यम से उसके यूजर को दे दें।
        सभी एसडीएम, सीएसपी तथा समस्त तहसीलदार, थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत भ्रमण कर सतत निगरानी रखेंगे। विशेषकर धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय धरोहरों, चौराहों पर स्थापित महापुरूषों की सुरक्षा आदि की विशेष व्यवस्था करेंगे।
        उपरोक्त प्रतिबंधों के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त के संबंध में छूट/शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा। यह आदेश तानसेन समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रमों, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों तथा एन्टी माफिया सेल/अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की जा रही कार्रवाईयों सहित पारिवारिक कार्यक्रमों, विवाह समारोहों, बारात, शवयात्रा आदि पर प्रभावशील नहीं होगा। उक्त कार्यक्रमों में अधिक संख्या में व्यक्तियों के शामिल होने पर इसकी सूचना निकट के थाना पर देनी होगी।




टिप्पणियाँ
Popular posts
अनमोल विचार और सकारात्मक सोच, हिन्दू और बौद्ध विचार धाराओं से मिलते झूलते हैं।.गुरु घासीदास महाराज जयंती पर विशेष
चित्र
डबरा। दिब्याशु चौधरी बने डबरा तहसील के नय एसडीएम शहर को मिले नए आईएएस अधिकारी।
चित्र
महान समाज सेवक संत गाडगे बाबा की पुण्य तिथि पर विशेष
चित्र
माय गर्वनमेंट के यूथ एंबेसडर बने अमन, नए भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी करेंगे सुनिश्चित।
चित्र
बहुजन समाज को जागरूक करने वाले मासीह मान्यवार कांशीराम साहब जी का जन्म दिन 87वे 15मार्च को , बहुजन समाज को भारत सरकार से भारत रत्न की मांग करना चाहिए।
चित्र