डबरा । पंचायतवं ग्रामीण विकास विभाग मप्र भोपाल द्वारा प्रदेश में निर्वाचित पंचायतो का कार्यकाल माह मार्च 2020 में समाप्त होने जा रहा है। मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 9 (1) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मिलन के लिए नियम तारीख से पाच वर्ष तक के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नही। साथ ही अधिनियम की धारा 20(1) के प्रावधान लागू होगे। जिनमें पंचायतो के खातो से आहरण-संवितरण पर पांबदी लगाने के निर्देश जिला कलेक्टरो को जारी किये है।
मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 68 की उपधारा 4(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरो से खातो से राशि के आहरण का प्रावधान है। ग्राम पंचायतो का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 87(3)(ख) अनुसार वैकल्पित व्यवस्था होने पर ग्राम पंचायतो के खातो का परिपालन एवं आहरण संवितरण सरपचो के हस्ताक्षर से किये जाने पर पाबंदी लगाने के निर्देश जिला कलेक्टरो को दिये गये है। साथ ही संबंधित समस्त बैंको एवं अन्य व्यवस्थाओ को तत संबंधी सूचना देने को कहा गया है।