ग्वालियर ।अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये वर्ष 2022-23 में संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। दोनों योजनाओं में आवेदक एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि संत रविदास स्वरोजगार योजना में उद्योग इकाई के लिये 10 लाख रूपए से 50 लाख रूपए तक की परियोजनाएँ एवं सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख रूपए से 25 लाख रूपए तक की परियोजनाओं के लिये लाभान्वित किया जायेगा। हितग्राही 18 वर्ष से 40 वर्ष तक तथा शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित किए गए ऋण पर पाँच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्ष तक नियमित रूप से नियमित भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही को सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार रूपए से एक लाख रूपए तक की परियोजनाओं में लाभान्वित किया जायेगा। योजनांतर्गत हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष निर्धारित है। दोनों ही योजना के हितग्राही एमपी ऑनलाइन पर आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ग्वालियर।संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना।