भोपाल।(एम एस बिशौटिया संपादक)घरेलू हिंसा के शिकार लोगों के लिए सहायता योजना की स्वीकृति।
 

घरेलू हिंसा के शिकार लोगों के लिए सहायता योजना की स्वीकृति

निःशक्तता की दशा में आर्थिक सहायता
दी जायेगी।मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में
मंत्रिपरिषद की बैठक।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू हिंसा की शिकार बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी गयी. योजना में शरीर के किसी भी अंग में 40 प्रतिशत से कम अपंगता के कारण घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को 4 लाख रुपये और अधिक से अधिक रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही न्यायालय के गन्तव्य स्थान आदि तक की यात्रा (अदालत में मामले की विचाराधीन अवधि सहित) के परिवहन की वास्तविक लागत की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है।

आयुष्मान योजना में गैस पीड़ितों और उनके बच्चों का होगा इलाज

मंत्रिपरिषद ने आयुष्मान "निरामयम" मध्य प्रदेश योजना में गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों के उपचार हेतु एक लाख रुपये तक का आयुष्मान कार्ड बनाकर व्यवस्था करने का निर्णय लिया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारत सरकार को भी उन्हें योग्य मानने के लिए लिखा जाएगा। भारत सरकार से स्वीकृति मिलने तक इन लाभार्थियों पर आयुष्मान "निरायम" मध्य प्रदेश योजना में होने वाले व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। आयुष्मान "निरायम" मध्यप्रदेश योजना की सीमा से बाहर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिए संचालक, भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को अधिकृत किया गया।

शहरी क्षेत्रों की सरकारी भूमि में धारकों के ग्रहणाधिकार का संशोधन

मंत्रिपरिषद ने शहरी क्षेत्रों की सरकारी भूमि में धारकों के अधिकार के संबंध में 24 सितंबर, 2020 को जारी परिपत्र में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन के अनुसार यदि एक ही प्लॉट (आवासीय और वाणिज्यिक/वाणिज्यिक) का मिश्रित उपयोग हो रहा है तो आवासीय उपयोग के हिस्से का प्रीमियम और ऐसे भूखंड के लिए वार्षिक भूमि किराए की गणना आवासीय उद्देश्य के अनुसार की जाएगी। इस प्लाट पर आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित दर का 120 प्रतिशत प्रीमियम एवं आवासीय प्रयोजन के अनुसार वार्षिक भू-भाटक निर्धारित किया जायेगा। साथ ही जहां दो अलग-अलग भूखंडों में से एक का उपयोग एक परिवार द्वारा आवासीय और दूसरे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाना है, ऐसे मामलों में दो अलग-अलग पट्टे प्रदान किए जाएंगे। ऐसे मामलों में, परिपत्र के तहत परिवार को केवल एक बार लाभ दिया जाना माना जाएगा।

एमपी। राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग

मंत्रिमंडल राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग ने विचार के लिए अन्य प्रावधान किए। इसमें आयोग राज्य में आम लोगों के कल्याण के लिए लाभार्थियों को चिह्नित करेगा, आम लोगों के समग्र कल्याण से संबंधित बिंदुओं पर विचार करेगा, राज्य में आम लोगों के कल्याण के लिए नई कार्य योजनाएं तैयार करेगा. परिवर्तन करता है और संबंधित विषयों पर सुझाव देता है।

पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा में विभिन्न वर्गों के लिए अतिरिक्त अंक

मंत्रिपरिषद द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों में विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने तथा उनकी सेवा को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इन वर्गों के उम्मीदवार। विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों में पूर्व सैनिक, अधिशेष कर्मचारी, लकवाग्रस्त और भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिक आदि शामिल हैं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पदों की पूर्ति

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेषज्ञों के 25 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद शेष 75 प्रतिशत पदों में से 64 प्रतिशत पदों को वेतन वृद्धि के अनुसार भरा/समायोजित किया जाना है। तथा ईएनटी विशेषज्ञ के 42 अतिरिक्त पदों को 6600 ग्रेड-पे के अंतर्गत अधिसंख्य पदों के रूप में सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता के लिए भूमि का आवंटन

मंत्रिपरिषद ने मेसर्स शाबा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड, उज्जैन को संभावित तीसरी लहर में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय रूप से उत्पाद निर्माण क्षमता विकसित करने के मद्देनजर मध्य प्रदेश एमएसएमई में 07 क्यूबिक एमडी टाइप गैस सिलेंडर का निर्माण करने का निर्देश दिया। औद्योगिक क्षेत्र, मैक्सी रोड, औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी पद्धति से भूमि आवंटन के प्रावधान में ढील। उज्जैन स्थित उपलब्ध भूमि से सीधे 50 हजार वर्ग फुट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने राज्य के स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं स्वायत्त/शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्तियों पर अधिकतम 30,000 रुपये मासिक मानदेय के भुगतान पर अतिथि व्याख्याता के रूप में 11 माह के लिए आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की।

लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग

मंत्रिमंडल लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग में एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) एमपी स्टेट एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी (एमपीएसएएमसी) के गठन के निर्णय को मंजूरी दी।

संपत्ति का मूल्यह्रास

मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग के सुबसरा जिला मंदसौर में स्थित सुबसरा बुकिंग कार्यालय आस्तियों एवं राजस्व विभाग की सम्पत्तियों पर स्थित 03 दुकानों को नरसिंहपुर बस डिपो हटाने हेतु निविदा बोली मूल्य का शत-प्रतिशत राशि जमा करने के उपरांत निविदायें आमंत्रित की है। जिला नरसिम्हापुर में स्थित संपत्ति जिला कलेक्टर द्वारा ठेके/रजिस्ट्री के निष्पादन हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

एमपी। विरासत की स्वीकृति (पारंपरिक) शराब नीति-2022

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित व्यापक आबकारी नीति एवं मध्य प्रदेश विरासत (पारंपरिक) शराब नीति, 2022 को मंजूरी देने का निर्णय लिया।

अन्य निर्णय

मंत्रिपरिषद ने "वंचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति कल्याण विभाग" का नाम बदलकर "घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति विभाग" करने का निर्णय लिया।

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