दतिया। पंचमहलकेसरी /पेड़ न्यूज़ के मामले में दो मार्च को दिल्ली कोर्ट में अंतिम फैसला , गृहमंत्री डा मिश्रा जी के पछ में आयेगा फैसला तो विधायकी व मंत्री पद बचा रहेगा नहीं तो 2023 में विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड पायेंगे।
दतिया।गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के अचानक दिल्ली रवाना होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। बीजेपी का हर दूसरा नेता नरोत्तम के दिल्ली जाने का कारण जानने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट 2 मार्च को संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले में अंतिम सुनवाई करने वाला है। इसकी जानकारी मिलते ही वे अचानक दिल्ली निकल गए। सूत्रों का ये भी कहना है कि नरोत्तम आज केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडडा से ​मुलाकात कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने पांच साल पहले पेड न्यूज के मामले में सुनवाई करने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया था। वहीं, धारा 7 (बी) के अनुसार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया, जिससे वे विधानसभा के सदस्य भी नहीं रह सकते थे। आयोग के इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयोग ने नरोत्तम को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले की अंतिम सुनवाई 2 मार्च को होना है। संभावना जताई जा रही है कि नरोत्तम सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई के संबं​ध में अपने वकीलों से चर्चा करेंगे। मप्र के राजनीतिक इतिहास में किसी चुने हुए विधानसभा/लोकसभा सदस्य के विरुद्ध निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाही की गई हो ऐसा ही एक मामला Paid न्यूज़ केस नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध हुआ है जिसमे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A में 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।उक्त मामले के विरुद्ध श्री मिश्रा द्वारा म.प्र. हाईकोर्ट में अपील की गई थी, किन्तु राजनैतिक दबाब को आधार बताकर शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र भारती द्वारा उक्त प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने म.प्र. हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में केस स्थानातरित करा दिया था।दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा 14/07/2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथाबत रखा था। तत्पश्चात् श्री मिश्रा द्वारादिल्ली हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील की गई, जिसमें 18/05/2018 की सिंगल बैंच एवं निर्वाचन आयोग के विरुद्ध आदेश पारित किया गया। डबल बैंच हाईकोर्ट के उक्तआदेश के विरुद्ध शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र भारती द्वारा एस.एल.पी. नं. 029255/2018 एवं भारत निर्वाचन आयोग ने एस.एल.पी. नं. 025316/2018 द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की गई थी।शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र भारती द्वारा अर्जेंट हियरिंग की अपील दायर की गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील नं. 812/2019 में दिनाक 16/02/2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी पक्षों की सहमति से दिनाक 02/03/2023 को पेड न्यूज केस में सुनवाई निश्चित की गई। उक्त प्रकरण की सुनवाई न्यायाधीश श्री अनुरुद्ध बौस एवं न्यायाधीश श्री सुधांशु धुलिया करेंगे।उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में श्री राजेन्द्र भारती की ओर से कॉंग्रेस पार्टी द्वारा पैरवी करने हेतु प्रसिद्ध एडवोकेट श्रीकपिल सिब्बल, पी.चिदम्बरम तथा सांसद श्री विवेक तन्खा को पैरवी करने हेतु कोर्ट में पेश हुए थे किन्तु अब देखना होगा कि श्री कपिल सिब्बल द्वारा कॉंग्रेस छोडने के पश्चात् उनके स्थान पर पार्टी अपने किस वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ वकील को पैरवी हेतु सुप्रीम कोर्ट में उतारेगी।
  इनका कहना है 
 डाक्टर नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री जी बहुत तेज तर्रार राजनीतिक नेताओ में से एक हैं वे 2017 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और सुनाया तो डाक्टर मिश्रा जी के पछ में अब देख रहे होंगे कि प्रदेश में सरकार भाजपा और केंद्रीय सरकार भाजपा  और रात दिन वे केंद्रया गृहमंत्री जी व पीएम मोदी जी उच्च न्यायालय के वकील से संपर्क में हैं तो फैसला तो मंत्री जी के ही पछ आ सकता है 
 डा नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री जी के समार्थक साथी 
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