भोपाल।शिकायतों के आधार पर हटेंगे कर्मचारी तीन वर्ष से एक ही स्थान पर जमे हैं अफसरों के तबादले पर चुनाव आयोग की राहत।
 भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन साल से एक ही जगह पदस्थ मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के मामले में राज्य सरकार को छूट दे दिए इसमें उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण होंगे जिनकी शिकायतें होंगे इसकी मुख्य वजह कम समय में चुनाव कराना और ओबीसी आरक्षण की पूर्ण पुनर्विचार याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होना शामिल है निकाय एवं चुनाव पंचायत बहुत छोटे स्तर तक ट्रांसफर किए जाते हैं सरकार अगर इन कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर करती है तो इस प्रक्रिया में करीब 1 माह से अधिक का समय लगेगा सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को चुनाव कराने के लिए जो समय सीमा दी है उसमें डेढ़ माह के अंदर चुनाव हो जाना है जिससे आयोग ने इस ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया बताया जाता है कि चुनाव के दौरान 3 वर्ष या इससे अधिक समय से जमे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे जाते हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
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